नई दिल्ली. अब कोर्ट की ओर से जारी नोटिस या समन को सोशल नेटवर्किंग साइटस वाट्सएप्प (WhatsApp) और टेलीग्राम (Telegram) के जरिए भेजा जा सकेगा. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को इसकी इजाजत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया के साथ ही नोटिस को मेल (Mail) पर भी भेजा जाए.