मंत्री अमरजीत भगत ने कहा “मेरे बेटे ने जो भी संपत्ति खरीदी है वो विधिवत और न्यायसंगत है, आदिवासी की ज़मीन आदिवासी खरीद सकता है। इसमें आपत्तिजनक कुछ भी नहीं है, विक्रेताओं के नाम विशेष संरक्षित जनजातियों की सूची में नहीं है। कलेक्टोरेट में इसकी सूची लगी हुई है। संपत्ति की खरीदी भी बैंक खातों