भोपाल. आज दिनांक को विशेष सत्र न्यायाधीश अमित रंजन समाधिया विशेष न्यायालय ने आरोपी मो. आबिद खां को धारा 120 बी एवं 420 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50,000 रू अर्थदंड से दंडित किया। शासन की ओर से अभियोजन का संचालन अमित राय एवं डीके आर्य सहा. जिला अभियोजन अधिकारी ने किया।