बिलासपुर. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डाॅ. सारांश मित्तर द्वारा जिले में वैवाहिक कार्यक्रमों के दौरान धुमाल, ब्रास बैण्ड एवं बैण्ड पार्टी के उपयोग हेतु शर्ताें के साथ अनुमति प्रदान की गई है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेशानुसार धुमाल या ब्रास बैण्ड एवं बैण्ड पार्टी बजाने वालों की संख्या 10 लोगों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। धुमाल