September 26, 2020
गौवंश का अवैध परिवहन करने वाले आरोपीगण की जमानत निरस्त
सागर. न्यायालय शरद जोशी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण शाकिर खान पिता अली हुसैन खान उम्र 32साल निवासी लक्ष्मीपुरा थाना भालपुरा जिला टॉक राजस्थान एवं शाजिद खॉ पिता बहादुर खॉ निवासी इस्लाम नगर थाना भालपुरा जिला टॉंक का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम

