शाजापुर. जिला लोक अभियोजन अधिकारी शाजापुर देवेन्द्र मीना द्वारा बताया गया कि, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 से संबंधित प्रकरणों में जिला शाजापुर एवं जिला आगर-मालवा में समन्वयक नियुक्त किये गये है। संचालक लोक अभियोजन पुरूषोत्तम शर्मा द्वारा मध्य प्रदेश के सभी जिलों में उक्त अधिनियम से संबंधित प्रकरणों में समन्वयक नियुक्त
शाजापुर. न्यायालय जेएमएफसी महेश कुमार माली, शाजापुर द्वारा आरोपी प्रभुलाल पिता बापूलाल नि. ग्राम जालोदा जिला शाजापुर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। श्रीमती ममता पाराशर एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, आरोपी के विरूद्ध जारी कुर्की वारंट के पालन में दिनांक 22.08.2018 को ट्रेक्टर एम.पी.42.ए.ए. 1739 को जप्त कर आरोपी को सुपुर्दगी में दिया गया
शाजापुर. जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपीगण मनीष पिता भॅवरलाल प्रजापति उम्र 27 वर्ष, भॅवरलाल पिता गोविंदराम उम्र 49 वर्ष, राधाबाई पति भॅवरलाल उम्र 45 वर्ष, निवासीगण कमालपुर का जेल वारंट बनाकर जेल भेजा गया । संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार थाना कालापीपल
शाजापुर. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर मनोज कुमार शर्मा द्वारा आरोपी लाड़सिंह पिता दीपसिंह निवासी ग्राम लड़ावद थाना कोतवाली शाजापुर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 4 सितंबर 2020 को थाना सुनेरा के उप निरीक्षक आर सी यादव ने मुखबिर सूचना पर कार्यवाही