शाजापुर. न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपी चॉद खॉ पिता बाबू खॉ उम्र 34 वर्ष निवासी कृष्णा नगर कॅालोनी शुजालपुर मण्डी का जेल वांरट बनाकर उसे उप जेल शुजालपुर भेजा गया। सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 19/01/2020 को रात करीब 11:30 बजे फरियादी गुफरान अपने घर वालों के साथ
शाजापुर. न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपी अमीन खां पिता अब्बस खाँ निवासी जामनेर का जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया। संजय मोरे अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि आरोपी अमीन खां के विरुद्ध न्यायालय में गोवंश परिवहन के अपराध का प्रकरण लंबित है। विचारण के दौरान आरोपी के अनुपस्थित रहने पर न्यायालय द्वारा
शाजापुर. जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपी आजाद खां पिता ईसाक उम्र 23 वर्ष निवासी नरोला का जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया। संजय मोरे अति. डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 24.07.20 को करीब सुबह 10 बजे फरियादी अजय अपने घर के
शाजापुर. न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपीगण राज उर्फ राहुल पिता बाबुलाल उम्र 29 वर्ष निवासी अरनियां कलां थाना अवंतीपुर बडोदिया हाल मुकाम फ्रिगंज शुजालपुर मण्डी, पवन पिता आत्माराम उम्र 21 वर्ष ग्राम कमलिया थाना शुजालपुर मण्डी का जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया। सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि,
शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी शाकिब पिता मजहरअली निवासी वार्ड 02 किला शुजालपुर सिटी का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया । सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने
शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर जिला शाजापुर द्वारा आरोपी गोलु उर्फ लोकेश उर्फ पंकज मीणा पिता राजेश मीणा उम्र 34 वर्ष निवासी शुजालपुर मंडी को धारा 324 ‘’दो शीर्ष में’’ भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए न्यायिक अभिरक्षा में बितायी गई 12 दिवस की अवधि के कारावास से और 2500-2500 रूपये कुल 5000 रूपये
शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी देवसिंह उर्फ देवीसिंह अहिरवार पिता जगन्नाथ अहिरवार उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम जामनेर का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया । संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर
शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी गौरव शर्मा उर्फ नान्टी पिता रविन्द्र शर्मा निवासी पटवा सेरी वार्ड नं 6 शुजालपुर सिटी का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया । संजय मोरे
शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी रामसिंह पिता स्व.बलदेवसिंह वर्मा निवासी रनायल का जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया। सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 01/10/2020 को पीडिता ने थाना अवंतिपुर बडोदिया पर रिपोर्ट दर्ज करायी कि, करीब ढाई माह पूर्व जब उसके मम्मी पापा
शाजापुर. न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपी भेरूसिंह पिता नारायणसिंह विश्वकर्मा उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम ग्वाडा तहसील पचोर जिला राजगढ का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया । सहा.जिला अभियोजन अधिकारी कमल गोयल शुजालपुर ने बताया कि, घटना दिनांक 30/09/2020 को फरियादी घर के अंदर चाय नाश्ता करने चला गया। तब सुबह करीब 7:50 बजे
शाजापुर. न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपी घनश्याम पिता स्व.बंशीलाल माली उम्र 47 वर्ष निवासी नान्याखेडी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया। सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 26/09/2020 को फरियादी अशोक परमार पटवारी ने इस संबंध में एक लेखी आवेदन पत्र थाना शुजालपुर मंडी में दिया कि, वह हल्का
शाजापुर. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी जरीना बी पति शेख हकीम उम्र 45 वर्ष निवासी नरोला का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया । संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि,
शाजापुर. न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपीगण 1-नरसिंह पिता गोरेलाल केवट उम्र 29 वर्ष निवासी राणोगंज 2- दिलीप पिता ग्यारसीराम केवट उम्र 30 वर्ष निवासी राजकनपुरा 3- जितेन्द्र पिता महेश बंजारा उम्र 20 वर्ष निवासी अयोध्या बस्ती, शुजालपुर मण्डी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया। सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि,
शाजापुर. न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपीगण 1- भंवरलाल पिता गोविंदराम प्रजापति 2- राधाबाई पति भंवरलाल प्रजापति निवासीगण कमालपुर का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया । संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने
शाजापुर. न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपीगण 1- शेख मुकीम पिता शेख हकीम उम्र 22 वर्ष 2- जरीना बी पति शेख हकीम उम्र 45 वर्ष निवासीगण नरोला का जेल वारंट बनाकर जेल भेजा । सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 08/09/2020 को सायं 05:10 बजे मृतिका राशिदा बी को जली हुई
शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर अमित रंजन समाधिया द्वारा आरोपीगण 1-अर्जुन उर्फ गोलू पिता फूलसिंह मालवीय उम्र 23 वर्ष निवासी पटाडिया नजदी थाना पीपलरवॉ जिला देवास 2- बाबुलाल पिता देवीलाल मालवीय उम्र 52 वर्ष निवासी वार्ड न. 14 गुरू नानक मार्ग सोनकच्छ जिला देवास का जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया।