Tag: श्रीमति नीलू संजीव श्रृंगीऋषि

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत निरस्त

सागर. न्यायालय श्रीमति नीलू संजीव श्रृंगीऋषि नवम अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय ने अभियुक्त विशाल अहिरवार का प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से राज्य शासन की ओर से पक्ष वरिष्ठ सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन ने रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार

नाबालिग से दुष्कृत करने वाले आरोपी की जमानत हुई निरस्त

सागर. न्यायालय श्रीमति नीलू संजीव श्रृंगीऋषि नवम अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय ने अभियुक्त दिनेश पिता राजाराम लोधी उम्र 25 साल, निवासी अंतर्गत थाना सानौधा, जिला सागर का प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से राज्य शासन की ओर से पक्ष वरिष्ठ सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती

न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी का जमानत निरस्त कर भेजा जेल

सागर.  न्यायालय श्रीमति नीलू संजीव श्रृंगीऋषि नवम अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय ने अभियुक्त राहुल लोधी का प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से राज्य शासन की ओर से पक्ष वरिष्ठ सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन ने रखा।  घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है

अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को 1 वर्ष का कठोर कारावास

सागर. न्यायालय श्रीमति नीलू संजीव श्रृंगीऋषि नवम अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय ने अश्लील हरकत करने वाले आरोपी रामराज पिता माधव चढार उम्र 31 वर्ष निवासी अंतर्गत थाना राहतगढ़ जिला सागर को धारा 354 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। राज्य शासन की ओर

छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 2 वर्ष का कठोर कारावास

सागर. न्यायालय-श्रीमति नीलू संजीव श्रृंगीऋषि नवम अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय ने आरोपी प्रभू उर्फ प्रभूदयाल उर्फ रामप्रभु पिता लालसिंह पटैल उम्र 25 साल निवासी थाना जैसीनगर जिला सागर को धारा 354 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। राज्य शासन की ओर से पैरवी

नाबालिग को बहला-फुसला के लेजाने वाले आरोपी को पांच वर्ष का कठोर कारावास

सागर. न्यायालय श्रीमति नीलू संजीव श्रृंगीऋषि नवम अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय ने नाबालिग को बहला फुसला के ले जाने वाले आरोपी आकाश पिता मुन्नालाल गंगेले उम्र 29 साल निवासी लक्ष्मीनगर थाना बहेरिया जिला सागर को दोषी पाते हुए धारा 363 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रूपए के अर्थदण्ड से

शादी का झांसा देकर छेडछाड करने वाले आरोपी को कठोर कारावास

सागर. न्यायालय श्रीमति नीलू संजीव श्रृंगीऋषि नवम अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय ने आरोपी निहाल पिता हुकुमचंद कोरी उम्र 20 वर्ष निवासी चंद्रषेखर वार्ड थाना मोतीनगर जिला सागर को दोषी पाते हुए धारा 366 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रूपए के अर्थदण्ड एवं धारा 354 भादवि में 02 वर्ष का

छेड़छाड़ करने वाला आरोपी कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित

सागर. न्यायालय श्रीमति नीलू संजीव श्रृंगीऋषि नवम अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय द्वारा आरोपी संजू जाटव पिता बलराम उम्र 22 साल निवासी बंगरा थाना माधवगढ जिला जालौन उ.प्र. को धारा 354ए भादवि में 03 माह 10 दिन के सश्रम कारावास व 5000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। राज्य शासन की ओर से

नाबलिग बालक के साथ आप्राकृतिक संभोग करने वाले आरोपीगण को आजीवन कारावास

सागर. न्यायालय श्रीमति नीलू संजीव श्रृंगीऋषि नवम अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय नें आरोपीगण राजकुमार अहिरवार पिता काशीराम अहिरवार उम्र 29 साल एवं शुभम उर्फ स्वामी अहिरवार पिता काशीराम अहिरवार उम्र 25 साल दोनो निवासी अंतर्गत थाना मोतीनगर जिला सागर म.प्र. को धारा 5 एल सहपठित धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण

नाबलिग के साथ बलात्संग करने वाले आरोपी की जमानत खारिज कर भेजा जेल

सागर. न्यायालय-श्रीमति नीलू संजीव श्रृंगीऋषि नवम अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय नें आरोपी वीरेन्द्र कुर्मी निवासी मोतीनगर जिला सागर म.प्र. को जेल भेजा। राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादिया द्वारा दिनांक 08.08.2020 को मौखिक
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