March 12, 2021
नरबली देने वाले आरोपी को आजीवन कारावास एवं जुर्माना से किया गया दण्डित

बड़वानी. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमति सुशीला वर्मा बड़वानी के द्वारा अपने फैसले मे आरोपी द्वारा गढे धन को निकालने के लिए हत्या कर नरबली देने के आरोप मे आरोपी रिपुसुदन उर्फ पण्डा पिता परसराम निवास बिलवाडेब थाना राजपुर, जिला बड़वानी को धारा 302 भादवि मे आजीवन कारावास एवं जुर्माने एवं धारा 25 बी