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नाबालिक युवती का अपहरण कर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज

बड़वानी. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सेधवा श्रीमती कृष्णा परस्ते द्वारा अपने आदेश में अपहरण कर छेड़छाड़ करने के आरोपी संदीप पिता किशोर निवासी मेहतरवाड़ा, थाना खेतिया, जिला बड़वानी, को धारा 363, 366ए, 354, 354क भादवि एवं धारा 7/8 पाक्सो एक्ट के तहत जमानत खारिज कर भेजा जेल। अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमती इंदिरा चौहान

नाबालिग युवती के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 4 वर्ष का सश्रम कारावास

बड़वानी. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती कृष्णा परस्ते सा. सेंधवा द्वारा अपने फैसले मे आरोपी द्वारा नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप मे आरोपी आशाराम पिता अना निवासी धवलाकुआ फल्या ग्राम बोरली, जिला बड़वानी को धारा 457, 354ए(आई), 354(डी), 506 भादवि एवं 7/8 पाक्सो एक्ट में 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं

किशोरी का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज

बड़वानी. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती कृष्णा परस्ते सेंधवा द्वारा अपने आदेश में आरोपी प्रकाश पिता सिलदार उम्र 38 वर्ष निवासी थाना सेंधवा ग्रामीण जिला बड़वानी को धारा 363, 366 (ए) 376( 2) एन, 342, 506, 325, भादवि एवं 5 (एल)/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त। अभियोजन मीडिया

किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

बड़वानी. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती कृष्णा परस्ते सेेंधवा द्वारा अपने आदेश में आरोपी अखीराज पिता रमेश उम्र 21 वर्ष निवासी रानीपूरा महाराष्ट्र हाल मूकाम इंद्रा फल्या ग्राम धावडी जिला बड़वानी की धारा 363, 366, 376(2)(एन) भादवि एवं 3/4, 5 एल/6 पाक्सो एक्ट में जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति
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