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2 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार करने वाले नाबालिग अपचारी को आजीवन कारावास

सागर. विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट/नवम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती ज्योति मिश्रा सागर के न्यायालय ने अपचारी बालक को नाबालिग अभियोक्त्री के साथ बलात्कार करने का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित करने का आदेश दिया। राज्य शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक/अति. जिला अभियोजन अधिकारी धर्मेन्द्र सिंह तारन ने की।

सामूहिक बलात्कार के चार आरोपियों को आजीवन करावास

सागर. न्यायालय-श्रीमती ज्योति मिश्रा, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) एवं नवम अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय ने 4 आरोपीगण नरेन्द्र पिता अजुद्दी अहिरवार उम्र 28 वर्ष, मोतीलाल पिता स्व. मुन्नालाल सौर उम्र 25 वर्ष, प्रदीप पिता रतन सौर उम्र 33 वर्ष एवं नौनीराम पिता भीकम सौर उम्र 22 वर्ष सभी निवासी थाना अंतर्गत केंट जिला
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