October 9, 2020
गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी को हुआ आजीवन कारावास

भोपाल.अपर सत्र न्यायालय बैरसिया श्रीमती तृप्ति शर्मा के न्यायालय ने हत्या के आरोपी सैयद जुनैद अली को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास धारा 25, 1 ख क में 2 वर्ष एवं धारा 27, 1 आर्म्स2 एक्ट में 5 वर्ष का सश्रम कारावास तथा कुल 1 लाख 5000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया तथा अपनी