September 30, 2020
किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वाले कैशियर को न्यानयालय ने 35 साल बाद सुनाई सजा

भोपाल. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैरसिया श्रीमती दीप्ति ठाकुर के न्यायालय ने 35 वर्ष पुराने प्रकरण में किसान विपणन सहकारी संस्था में सोयाबीन की खरीदी के संबंध में फर्जी दस्तावेज और बिल बनाकर 2,80,867 रूपये की धोखाधडी करने वाले सहकारी संस्थार के कर्मचारी रतनलाल जैन उम्र 75 वर्ष को धारा 409 में दो वर्ष