October 10, 2021
नाबालिक बालिका से छेड़छाड़ करने वाले सौतेले पिता को मिली 5 वर्ष की सजा

भोपाल. जिला भोपाल के श्रीमती पदमा जॉंटव अठारवें विशेष सत्र न्यायालय पॉक्सो एक्ट भोपाल के न्यायालय ने आरोपी गोरंग को नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ करने के अपराध में दोषी पाते हुये धारा 354 भादवि में 5 साल व 8000रू के अर्थदंड एवं जुर्माना न देने की स्थ्ति में 6 माह के अतिरिक्त कारावास से