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धारदार हथियार से चोट कारित करने वाले आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय श्रीमती पूजा पाठक बौरासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सागर के न्यायालय ने धारदार हथियार से मारपीट करने वाले आरोपी ताराचंद्र पिता कड़ोरी लाल पटैल उम्र 49 साल निवासी ग्राम राजौआ थाना मोतीनगर जिला सागर को धारा 324 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रूपए के अर्थदण्ड से

गंभीर चोट कारित करने वाले आरोपी को एक वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय श्रीमती पूजा पाठक बौरासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सागर के न्यायालय ने आरोपी लखन पिता लटौरी पटैल उम्र 34 साल निवासी बागराज वार्ड जिला सागर को धारा 325 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रूप्ये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। मध्य प्रदेष शासन की ओर से
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