February 17, 2021
धारदार हथियार से चोट कारित करने वाले आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय श्रीमती पूजा पाठक बौरासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सागर के न्यायालय ने धारदार हथियार से मारपीट करने वाले आरोपी ताराचंद्र पिता कड़ोरी लाल पटैल उम्र 49 साल निवासी ग्राम राजौआ थाना मोतीनगर जिला सागर को धारा 324 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रूपए के अर्थदण्ड से