Tag: श्रीमती सुशीला वर्मा

नाबालिक का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत याचिका निरस्त

बड़वानी. तृतीय अपर सत्र न्यायालय बडवानी श्रीमती सुशीला वर्मा द्वारा शैलेन्द्र पिता गोविंदसिंह राजपूत निवासी धरमपूरी जिला धार को धारा 363, 366, 376, 376(2)एन भादवि एवं 3/4 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से आरोपी के जमानत के आवेदन पर आपत्ति दुष्यंतसिंह रावत

मृतिका बहु के मृत्यु पूर्व दिये गये कथन के आधार पर दहेज लोभी सास, ससुर एवं पति को उम्रकैद की सजा

बड़वानी. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बडवानी बड़वानी श्रीमती सुशीला वर्मा सा. द्वारा अपने फैसले में आरोपीगण संजय तंवर पिता धनसिंह तंवर उम्र 30 वर्ष, धनसिंह पिता गुलाब सिंह तवर उम्र 62 वर्ष एवं शांतिबाई पति धनसिंह तंवर उम्र 60 वर्ष सभी निवासी कपाल्याखेडी थाना ठिकरी जिला बड़वानी को धारा 302 भादवि सहपाठित धारा 34

धारदार हथियार से पत्नि की नाक काटने वाले आरोपी को हुआ 4 साल का कारावास

बड़वानी. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायधीश बड़वानी श्रीमती सुशीला वर्मा द्वारा अपने निर्णय मे 326 भादवि केे आरोपी जगदीश पिता तेरसिंह निवासी ग्राम पंथा थाना अमझेरा जिला धार हाल मुकाम सिलावद थाना सिलावद को अपनी पत्नी की नाक काटकर गंभीर चोेट पहुचाने के आरोप मे 04 वर्ष की जेल व 500 रूपये के जुर्माने से

देनदार की हत्या करने वाले आरोपी को उम्रभर के लिए मिली सजा

बड़वानी. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती सुशीला वर्मा बड़वानी द्वारा अपने फैसले में आरोपी संतोष पिता टोपल उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम तलून जिला बडवानी को हत्या करने के आरोप में धारा 302 भादवि मे आजीवन कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री महेश पटेल जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी
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