Tag: श्रीमान द्वितीय अपर सत्र

जान से मारने की नियत से चाकू मारने वाले आरोपी को 10 वर्ष की सजा एवं 3000 रू जुर्माना

शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी अरविंद भिलाला पिता भवंरलाल भिलाला उम्र 21 साल निवासी ग्राम बेहरावल थाना कालापीपल जिला शाजापुर म.प्र. को धारा  307 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000  रूपयें के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार, एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि श्री

नाबालिक से दुष्‍कर्म के आरोपी को 22 वर्ष का सश्रम कारावास एंव 10,000 रूपयें का अर्थदण्‍ड

शाजापुर. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपी अजय धोबी पिता भारत सिंह धोबी उम्र 19 साल निवासी ग्राम टिटवास शुजालपुर जिला शाजापुर को धारा 376(3) भादवि में 22 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000रूपयें अर्थदण्‍ड तथा धारा 5एल/6 पॉक्‍सो में 22 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000रूपयें अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया। माननीय न्‍यायालय

नाबालिक से अश्‍लील हरकत करने वाले आरोपी को 5 वर्ष का सश्रम कारावास

शाजापुर. न्यायालय श्रीमान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के द्वारा आरोपी सलमान खां पिता नजीब खां उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम मगरा  जिला सुल्‍तानपुरा उ.प्र. को धारा 363 भादवि में 3 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रूपयें अर्थदण्‍ड ,  धारा 354 भादवि में 2 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रूपयें अर्थदण्‍ड एवं धारा 9एम/10 पॉक्‍सों
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