June 28, 2022
कुल्हाडी मारकर हत्या करने वाले को आजीवन कारावास

शाजापुर. षष्ठम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार नामदेव, जिला शाजापुर म0प्र0 द्वारा आरोपी लालूगिरी गोस्वामी पिता सिद्धनाथ गिरी, उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम चौंसला कुल्मी जिला शाजापुर को धारा 302 भादवि में दोषी पाते हुये आजीवान कारावास व रु.2000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार ए.डी.पी.ओ. शाजापुर ने बताया कि,