गौरेला-पेंड्रा-मरवाही. राज्य शासन द्वारा नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 को संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के लिये अधिसूचित संक्रामक रोग घोषित किया गया है। नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिये लाॅकडाउन के कारण प्रभावित बेघर-बार व्यक्तियों तथा प्रवासी श्रमिकों, जो विभिन्न स्थानों पर अवरूद्ध हो गये हैं, के लिये जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही की सीमा