शाजापुर. विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, शाजापुर म.प्र. द्वारा आरोपी नारायण सिंह पिता अंदर सिंह आयु 30 वर्ष जाति सौंध्या निवासी ग्राम माताजी लालाखेडी थाना सोयतकला जिला आगर मालवा को भादवि की धारा 376(3) में दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 3,000/- रू के अर्थदण्ड एवं
शाजापुर. विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, शाजापुर द्वारा आरोपी अरविंद पिता सवाई सिंह मेवाडा उम्र 23 वर्ष ग्राम पानखेडी थाना कालापीपल जिला शाजापुर को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(2)(v) में दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 3,000/- रू के अर्थदण्ड
शाजापुर. विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शाजापुर म.प्र. द्वारा आरोपी सोबारसिंह पिता स्वा0 गोपाल सिंह राजपूत, आयु 22 वर्ष निवासी ग्राम सारसी थाना मो0 बडोदिया जिला शाजापुर म0प्र0 को भादवि की धारा 363 में दोषी पाते हुये 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रू के
शाजापुर. विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, शाजापुर म.प्र. द्वारा आरोपी गोविन्द पिता अनोपसिंह मीणा निवासी रंथभॅंवर थाना बेरछा जिला शाजापुर को धारा 363 भादवि में दोषी पाते हुये 03 वर्ष के सश्रम कारावास व रु.1000 के अर्थदण्ड, धारा 366 भादवि में 5 वर्ष के सश्रम कारावास
शाजापुर. न्यायालय विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी छोटू पिता भँवरलाल,उम्र २४ वर्ष निवासी सेकनपुर तहसील ब्यावरा जिला राजगढ को भादवि की धारा 363 भारतीय दंड विधान में 02 वर्ष के सश्रम कारावास व 2000 रूअर्थदण्ड से, धारा 366 भादवि में 05 वर्ष का
सागर. न्यायालय दीपाली शर्मा विषेष न्यायाधीष (लैंगिक अपराधो से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012), सागर, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी बिजेंद्र पिता कालूराम पटेल उम्र 29 साल, निवासी ग्राम चितौरा, थाना सुरखी जिला सागर को धारा 8 लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में 03 साल का सश्रम कारावास एवं 8000 रूपए
शाजापुर. न्यायालय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी करण सिंह पिता प्रभुलाल, उम्र 20 वर्ष, नि. हापाखेडा थाना सुंदरसी, जिला शाजापुर को, धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम में 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 50,000 रूपये जुर्माना से दण्डित किया
शाजापुर. न्यायालय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी कृष्णा उर्फ कन्हैयालाल पिता प्रेमनारायण मेवाडा उम्र 22 वर्ष निवासी मिर्जीपुरखेडा थाना सलसलाई जिला शाजापुर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। देवेन्द्र कुमार मीना डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 08.02.2019 को रात्री करीबन 09 बजे पीडिता