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नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय- श्रीमती दीपाली शर्मा विशेेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सागर के न्यायालय ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने के आरोपी नीरज लोधी पिता बहादुर सिंह लोधी उम्र लगभग 24 वर्ष निवासी अंतर्गत थाना सानौधा जिला सागर को धारा 8 पॉक्सो एक्ट में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रूपये अर्थदण्ड, धारा 452 भादवि में 2

आरोपी के उपेक्षापूर्ण कार्य से महिला की मृत्यु होने पर आरोपी को एक वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय- सुश्री रिषु भगत, न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने आरोपी विक्रम दांगी पिता रामचरण दांगी उम्र 31 वर्ष निवासी अंतर्गत थाना राहतगढ़ जिला सागर को धारा 304ए, 456 भादवि में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया। राज्य शासन की ओर से

नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को एक वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय श्रीमती दीपाली शर्मा विशेेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट सागर के न्यायालय ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने के आरोपी रोशन रैकवार पिता तुलसीराम रैकवार उम्र लगभग 25 वर्ष निवासी खुरई जिला सागर को धारा 354 भादवि एवं धारा 3(2)(v-क) एस.सी. एस.टी. एक्ट में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000-1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित

लाल तिलकधारी कछुओं का अवैध व्यापार करने वाले अंतर्राष्ट्रीय तस्करों को 3-3 वर्ष का कठोर कारावास

सागर. लाल तिलकधारी कछुओं का अवैध कारोबार करने वाले दो अंतर्राष्ट्रीय तस्करों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा से दंडित किया है। मामले की पैरवी अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजन अधिकारी ब्रजेश दीक्षित ने की। जिला लोक अभियोजन के

दुष्कर्म के आरोपियों को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास

सागर. न्यायालय रामगोपाल प्रजापति, पंचम अपर सत्र न्यायाधीश सागर ने सामूहिक दुष्कर्म के चिन्हित जघन्य व सनसनीखेज मामले में दोनों आरोपियों थाना सुरखी जिला सागर अंतर्गत निवासी सोनू पिता प्रताप उर्फ चुटकी पटैल उम्र 20 साल को भादवि की धारा 376(1) अंतर्गत 10 वर्ष का कठोर कारावास व 500 रूपये अर्थदण्ड तथा कमलसींग उर्फ हल्ले

नाबालिग के बलात्कारी को आजीवन कारावास

सागर. न्यायालय-श्रीमती नीतूकांता वर्मा, विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट सागर के न्यायालय ने नाबालिग लड़की का बलात्कार करने वाले आरोपी रामगोपाल दांगी पिता रामनाथ उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम अंतर्गत थाना बण्डा जिला सागर को दोषी पाते हुए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम में आजीवन कारावास एवं पाॅंच हजार रूपये के अर्थदण्ड तथा भादवि की

गांजे की अवैध तस्करी करने वाले 3 तस्करों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय संजय अग्रवाल विशेष न्यायाधीष एन.डी.पी.एस., सागर के न्यायालय ने गांजे की अवैध तस्करी करने वाले तीन आरोपीगण राजू गुरू उर्फ ऋतुराज उर्फ राजा पिता कोमल गुरू उम्र 29 साल निवासी अंकुर काॅलोनी थाना पदमाकर नगर सागर, कमलेष पटेल पिता फूलन पटेल उम्र 46 वर्ष निवासी चनौआ बुजुर्ग थाना गढ़ाकोटा जिला सागर एवं अनुराग

वैज्ञानिक होना आवश्यक नही वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना आवश्यक है : कमिश्नर

सागर. आजादी के अमृत महोत्सव के तहत विधि विज्ञान प्रयोगशाला (एफ.एस.एल.) सागर में  आज दिनांक 18.12.2021को अभियोजन अधिकारियों की व्यवसायिक दक्षता संवर्धन हेतु एक दिवसीय संभागीय कार्यशाला आयोजित की गयी, जिसमे छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह एवं सागर जिला एवं तहसील से अभियोजन अधिकारीगण सम्मिलित हुए।  अभियोजन के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने बताया कि आज

नाबलिग के साथ छेड़छाड करने वाले आरोपी को 3 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट/नवम अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय नें आरोपी शंकर आदिवासी पिता मोतीलाल उम्र 24 साल निवासी संत रविदास वार्ड, खुरई  थाना खुरई जिला सागर म.प्र. को धारा  7/8 पाॅक्सो एक्ट के अंतर्गत 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। राज्य शासन की

अवैध शराब परिवहन करने वाले वाहनों को किया राजसात

सागर. न्यायालय दीपक आर्य जिला दंडाधिकारी  सागर के न्यायालय द्वारा अवैध शराब का परिवहन करने वाले अलग-अलग घटनाओं में लिप्त 04 वाहनों को राजसात करने का आदेश पारित किया गया। सहा. जिला अभियोजन अधिकारी अमित कुमार जैन ने बताया कि माननीय जिला दंडाधिकारी के न्यायालय के समक्ष 04 अलग- अलग प्रकरणों के अभियोग पत्र प्रस्तुत

16 वर्षों से अपराधों में लिप्त आरोपी को किया जिला बदर

सागर. न्यायालय दीपक आर्य, जिला दंडाधिकारी  सागर के न्यायालय द्वारा आरोपी मुलायम पिता मर्दन यादव निवासी ग्राम दतया तहसील शाहगढ़ जिला सागर को सागर एवं समीपवर्ती जिले की राजस्व सीमा से 06 माह की अवधि के लिए जिला बदर का आदेश पारित किया गया। सहा. जिला अभियोजन अधिकारी अमित कुमार जैन ने बताया कि  जिला

अवैध शराब परिवहन करने वाले वाहनों को किया राजसात

सागर. न्यायालय दीपक आर्य जिला दंडाधिकारी सागर के न्यायालय द्वारा अवैध शराब का परिवहन करने वाले अलग-अलग घटनाओं में लिप्त 03 वाहनों को राजसात करने का आदेश पारित किया गया। सहा. जिला अभियोजन अधिकारी अमित कुमार जैन ने बताया कि जिला दंडाधिकारी के न्यायालय के समक्ष 03 अलग- अलग प्रकरणों के अभियोग पत्र प्रस्तुत किये

5 वर्षों से अपराधों में लिप्त आरोपी को किया जिला निष्कासित

सागर. न्यायालय दीपक आर्य, जिला दंडाधिकारी सागर के न्यायालय द्वारा आरोपी भरत उर्फ भत्तू सोनी पिता गौरीशंकर उम्र 25 साल निवासी राहतगढ़ जिला सागर को सागर एवं समीपवर्ती जिले की राजस्व सीमा से 06 माह की अवधि के लिए जिला बदर का आदेश पारित किया गया। सहा. जिला अभियोजन अधिकारी अमित कुमार जैन ने बताया

जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को कारावास

सागर. न्यायालय कर्नल सिंह श्याम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने गंदी गंदी गालिया देने एवं जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी धनीराम पिता नत्थू आदिवासी उम्र 40 साल को धारा 294 एवं 506(2) भादवि में दोषी पाते हुए 20-20 दिवस के कारावास से दंडित किया गया। प्रकरण में राज्य शासन

आदतन अपराधी को किया जिला बदर

सागर. न्यायालय दीपक आर्य, जिला दंडाधिकारी सागर के न्यायालय द्वारा आरोपी पवन पिता मिट्ठू चढार उम्र 30 साल निवासी गौरझामर जिला सागर को सागर एवं समीपवर्ती जिले की राजस्व सीमा से 06 माह की अवधि के लिए जिला बदर का आदेश पारित किया गया। सहा. जिला अभियोजन अधिकारी अमित कुमार जैन ने बताया कि जिला

अवैध शराब एवं गौवंश का अवैध परिवहन करने वाले वाहनों को किया राजसात

सागर. न्यायालय जिला दंडाधिकारी सागर के न्यायालय द्वारा अवैध शराब एवं गौवंश का अवैध परिवहन करने वाले अलग-अलग घटनाओं में लिप्त 06 वाहनों को राजसात करने का आदेश पारित किया गया। सहा. जिला अभियोजन अधिकारी अमित कुमार जैन ने बताया कि जिला दंडाधिकारी के न्यायालय के समक्ष 06 अलग- अलग प्रकरणों के अभियोग पत्र प्रस्तुत

घर में घुसकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर. न्यायालय- श्रीमती नीतूकांत वर्मा विषेष न्यायाधीष पाॅक्सो एक्ट सागर के न्यायालय ने आरोपी मुलायम उर्फ मुलाम लोधी पिता रामसिंह उम्र 37 साल निवासी अंतर्गत ग्राम थाना सानौधा जिला सागर म.प्र. को धारा 376(3) भादवि में दोषी पाते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये का अर्थदण्ड और धारा 450 भादवि में दोषी

80 वर्ष की वृद्ध महिला के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

सागर. न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय ने 80 साल की वृद्धा के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने वाले आरोपी वीरेन्द्र पिता घसीटे आदिवासी उम्र 24 साल निवासी ग्राम आपचंद्र थाना सानौधा जिला सागर को धारा 450 भादवि में दोषी पाते हुए 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदण्डष् धारा

अपहरण करने एवं दुष्कृत्य के आरोपी को सहयोग करने वाली आरोपियों को कठोर कारावास से किया दंडित

सागर. न्यायालय- श्रीमती नीतूकांता वर्मा विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) सागर के न्यायालय ने आरोपिया श्रीमती बिट्टी जाट पत्नि राजू उम्र 34 साल निवासी ग्राम सोठिया, थाना जैसीनगर जिला सागर को धारा 368 भादवि में दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदण्ड एवं धारा 376(2)/109 भादवि में दोषी पाते हुए

घर में घुस कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का कारावास

सागर.  न्यायालय  विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/नवम अपर सत्र न्यायाधीश  सागर के न्यायालय में आरोपी अरविंद दुबे  पिता सहदेव उम्र 28 साल निवासी ग्राम चितोरा थाना सुरखी , जिला सागर को  धारा 376(3) भादवि में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 के अर्थदंड से एवं धारा 506 भाग-2  भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास
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