बड़वानी. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सारिका गिरी शर्मा द्वारा आरोपी नन्नु उर्फ नरेन्द्र पिता घीसा की धारा 452 मे 1 वर्ष का कारावास व धारा 323 में 6 माह का कारावास जुर्माना से दंडित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी कु कीर्ति चौहान सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी बडवानी द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी