April 5, 2021
नाबालिग लड़की को अश्लील फोटो भेजने व जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

बड़वानी. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायालय बडवानी राकेश कुमार सोनी साहब द्वारा आरोपी तरूण पिता चंद्रकांत मण्डलोई निवासी डोंगरगांव थाना मनावर की धारा 354(क) (1) (4), 509,506, 292 भादवि,धारा 67, 67 (ए) आई.टी.एक्ट एवं 11/12 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी