सागर. न्यायालय सुधांशु सक्सेना विशेष न्यायाधीश, रहली जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी हल्लेभाई गौड़ पिता किशोरी गौड़ की जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर सेसहा0 जिला अभियोजन अधिकारी आशीष त्रिपाठी, रहली ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अभियोक्त्री/फरियादिया ने थाना गढ़ाकोटा
सागर. न्यायालय सुधांशु सक्सेना विशेष न्यायाधीश लौंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, रहली जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी राजेन्द्र उर्फ राजा उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम अनंतपुरा, तहसील रहली जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री आशीष त्रिपाठी,
सागर. न्यायालय सुधांशु सक्सेना विशेष न्यायाधीश लौंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, रहली जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी राजा उर्फ कुलदीप पिता घनश्याम प्रजापति उम्र 22 साल निवासी ग्राम संजरा थाना गढाकोटा जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी
सागर. न्यायालय सुधांशु सक्सेना विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 रहली, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी अभिषेक पिता देवेन्द्र सिंह ठाकुर उम्र 19 साल निवासी खमरिया, वार्ड नं. 02 रहली जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य
सागर. न्यायालय सुधांशु सक्सेना विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 रहली, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी अनिल उर्फ अन्नू का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से वरिष्ठ सहा. जिला अभियोजन अधिकारी आशीष त्रिपाठी, रहली जिला