बड़वानी. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री आभा गवली अंजड, जिला बड़वानी ने लूट करने के आरोप में आरोपीगण मिथून उर्फ भययू पिता सुभाष निवासी रणगांव एवं सोनू उर्फ लखन पिता शंकर निवासी अंजड को धारा 392 भादवि में भेजा जेल। अभियोजन की ओर से पैरवी अकरम खान मंसूरी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अंजड़ जिला बड़वानी