सागर. न्यायालय- सुश्री रिषु भगत, न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी सागर के न्यायालय ने आरोपी विक्रम दांगी पिता रामचरण दांगी उम्र 31 वर्ष निवासी अंतर्गत थाना राहतगढ़ जिला सागर को धारा 304ए, 456 भादवि में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया। राज्य शासन की ओर से