बड़वानी. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायालय सेंधव विजय सिंह कावछा साहब द्वारा आरोपी दिनोद पिता मेहरबान ठाकरे की धारा 363, 366, 376(2), 376(2) एन, भादवि एवं 5एल/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त की गई। अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमति इंदिरा चौहन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सेंधवा द्वारा