बड़वानी. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायालय सेंधवा न्यायाधीश विजयसिंह कावछा सेंधवा द्वारा सत्र प्रकरण क्रं. 106/2019 में निर्णय में आरोपी तिरासिंग उर्फ गुडिया निवासी फुलज्वारी कुंडिया फाल्या थाना निवासी जिला बड़वानी को धारा 302, 201 भादवि मे आजीवन कारावास एवं 5000/- हजार रूपये जुर्माने से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी संजयपाल मोरे सहायक
बड़वानी. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सेंधवा विजय सिंह कावछा द्वारा अपने फैसले में आरोपी अकाराम पिता टेमरिया बारेला उम्र 47 वर्ष निवासी- गुमड़िया खुर्द थाना निवाली जिला बड़वानी को धारा 302 में आजीवन सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी संजय पाल मोरे सहायक जिला
बड़वानी. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सेधवा रूपेश नाईक द्वारा अपने आदेश में दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी सोमनाथ पिता धनसिंह को धारा 363, 366, 376(1), 376(2)एन, भादवि एवं 3/4, 5एल/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमती इंदिरा चैहान विशेष
बड़वानी. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सेंधवा रूपेश नाईक साहब द्वारा आरोपी सखाराम पिता भुवानसिंह को धारा 363, 366, 376(1), 376(2)एन भादवि, एवं 5एल/6 पाक्सो एक्ट में जमानत निरस्त कर भेजा जेल। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी इंदिरा चौहान द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान द्वारा बताया गया कि घटना दिनाक
बड़वानी. प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सेधवा विजय सिंह कवछा द्वारा अपने आदेश में दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी जीजा को धारा 363, 366 ,376(1), 376(2)एन, भादवि एवं 5एल/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमती इंदिरा चौहान विशेष लोक अभियोजक
बड़वानी. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सेंधवा रूपेश नाईक द्वारा आरोपी गोलू पिता विक्रम डावर निवासी गोई को धारा 376(1), 376(2)एफ 384, 450, 292, 354ग भादवि, एवं 3/4, 11, 12, 13, 14 पाक्सो एवं 67बी आई टी एक्ट में जमानत निरस्त की गई। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी संजयपाल मोरे द्वारा की गई।
बड़वानी. प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सेंधवा श्रीमान विजयसिंह कावछा साहब द्वारा आरोपी कमल पिता भागचंद जमरे उम्र 25 वर्ष निवासी गोई को धारा 376(1), 376(2)एफ 384, 450, 292, 354ग भादवि, एवं 3/4,11,12,13,14 पाक्सो एवं 67बी आई टी एक्ट में जमानत निरस्त की गयी। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी संजयपाल मोरे द्वारा
बड़वानी. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सेधवा मनोज कुमार मण्डलोई द्वारा अपने आदेश में दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी निलेश पिता कुॅंवरसिंह निवासी ग्राम धनोरी जिला बड़वानी की धारा 363, 366ए, 376, 376 (2) एन, भादवि एवं 5 एल/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन
बड़वानी. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सेधवा मनोज कुमार मण्डलोई द्वारा अपने आदेश में दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी ससुर थाना निवाली, जिला बड़वानी को धारा 376, 376(2)एन, 506 भादवि एवं धारा 3/4, 5एल/6 पाक्सो एक्ट के तहत जमानत निरस्त कर भेजा जेल। अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमती इंदिरा चौहान विशेष लोक अभियोजक सेंधवा
बड़वानी. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सेधवा श्रीमती कृष्णा परस्ते द्वारा अपने आदेश में अपहरण कर छेड़छाड़ करने के आरोपी संदीप पिता किशोर निवासी मेहतरवाड़ा, थाना खेतिया, जिला बड़वानी, को धारा 363, 366ए, 354, 354क भादवि एवं धारा 7/8 पाक्सो एक्ट के तहत जमानत खारिज कर भेजा जेल। अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमती इंदिरा चौहान
बड़वानी. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती कृष्णा परस्ते सा. सेंधवा द्वारा अपने फैसले मे आरोपी द्वारा नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप मे आरोपी आशाराम पिता अना निवासी धवलाकुआ फल्या ग्राम बोरली, जिला बड़वानी को धारा 457, 354ए(आई), 354(डी), 506 भादवि एवं 7/8 पाक्सो एक्ट में 4 वर्ष का सश्रम कारावास एवं
बड़वानी. द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, सेधवा श्रीमती कृष्णा परस्ते सा. द्वारा अपने आदेश में दुष्कर्म करने के आरोपी विश्वास पिता तनुराम थाना सेंधवा ग्रामीण जिला बड़वानी को धारा 363, 366, 376, (आई) एन, भादवि 5/6 पाक्सो एक्ट के तहत जमानत खारिज कर भेजा जेल। अभियोजन की ओर से पैरवी श्रीमती इंदिरा चौहान विशेष लोक अभियोजन
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट सेंधवा जफर खान द्वारा अवैध कॉलोनी में प्लॉट काटकर बेचने वाले आरोपी महेन्द्र पिता मदनलाल निवासी निम्बार्क कॉलोनी सेंधवा जिला बड़वानी कि धारा 420 भादवि एवं म.प्र. पंचायत राज अधिनियम ग्राम स्वराज की धारा 61 (घ) के तहत आरोपी की जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति
बड़वानी. प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायालय उदयसिंह मरावी सा. सेंधवा द्वारा अपने आदेश में आरोपीगण सुनील उर्फ सुमीत पिता हेदर पॉंवरा उम्र 26 वर्ष निवासी देवारी चौपड़ा जलगांव महाराष्ट्र एवं राहुल को धारा 366, 376, 342, भादवि एवं 3/181 मोटर वाहन अधिनियम के तहत जमानत निरस्त की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान
बड़वानी. प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सेंधवा उदयसिंह मरावी द्वारा आरोपी अनिल पिता ऐसराम थाना वरला को धारा 363, 366, 376(2)एन, 376(2)एफ, 506, 368 भादवि एवं 5एन/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम में जमानत निरस्त की गयी। मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 28.10..2020 की है पीड़िता गांव में बकरी चराने
बड़वानी. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश उदयसिंह मरावी सेंधवा द्वारा अपने आदेश मे धारा 420, 406, 120बी, 34 भादवि, 4/76/79 चिटफण्ड अधिनियम 1982 एवं 6 (1) म.प्र. निक्षेपको के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 केे तहत आरोपी गौरव गोस्वामी थाना वरला जिला बड़वानी की जमानत याचिका निरस्त। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया की
बड़वानी. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती कृष्णा परस्ते सेंधवा द्वारा अपने आदेश में आरोपी प्रकाश पिता सिलदार उम्र 38 वर्ष निवासी थाना सेंधवा ग्रामीण जिला बड़वानी को धारा 363, 366 (ए) 376( 2) एन, 342, 506, 325, भादवि एवं 5 (एल)/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त। अभियोजन मीडिया
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सेंधवा मोहम्मद जफर खान द्वारा अपने फैसले मे लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारने के आरोप मे आरोपी विनोदसिंह पिता आनंदसिंह निवासी हजारी बाग, झारखण्ड को धारा 279 भादवि में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी रामजमलसिंह अनारे
बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सेंधवा जफर खान द्वारा अपने फैसले अवैध शराब रखने केे आरोप मे आरोपी रमेश पिता गणस्या उम्र 46 वर्ष निवासी शाहपुरा डिपो फल्या, जिला बड़वानी को आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से
बड़वानी. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सेंधवा उदयसिंह मरावी सा. द्वारा अपने फैसले में लूट व डकैती करने के आरोप में आरोपी हुकुम पिता भारत सिंह उम्र 30 वर्ष निवासी मेंडसिंग्या तेह सेंधवा जिला बड़वानी को धारा 458, 395/149, 397, 324/149 व 321/149 भादवि मे 10 सजा एवं कुल 4000 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया