Tag: सेंधवा जफर खान

लापरवाहीपूर्वक बाइक चलाकर टक्कर मारने वाले आरोपी पर न्यायालय ने लगाया जुर्माना

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सेंधवा जफर खान सा. द्वारा अपने फैसले में आरोपीगण द्वारा लापरवाहीपूर्वक मोटरसायकल चलाकर टक्कर मारने के आरोप मे आरोपीगण धरमसिंह पिता रूमालिया एवं विकास पिता चमारिया निवासीगण बड़गॉव, जिला बड़वानी को मोटरयान अधिनियम की धारा 279, 337 भादवि एवं 3/181, 5/180 मो.व्ही.अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा एवं

तेजगति व लापरवाहीपूर्वक मोटरसाईकिल चलाकर टक्कर मारने वाले आरोपीगण पर न्यायालय ने लगाया जुर्माना

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सेंधवा जफर खान सा. द्वारा अपने फैसले मे आरोपीगण द्वारा लापरवाहीपूर्वक मोटरसायकल चलाकर टक्कर मारने के आरोप मे आरोपीगण धरमसिंह पिता रूमालिया एवं विकास पिता चमारिया निवासीगण बड़गॉव, जिला बड़वानी को मोटरयान अधिनियम की धारा 279, 337 भादवि एवं 3/181, 5/180 मो.व्ही.अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा एवं

अवैध शराब बेचने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500 रूपये जुर्माना

बड़वानी. न्यायालय  न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सेंधवा जफर खान सा. द्वारा अपने फैसले अवैध शराब रखने केे आरोप मे आरोपी नाम राजु पिता शोभाराम उम्र 55 साल निवासी शास्त्री कालोनी सेंधवा जिला बड़वानी को आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की

अवैध शराब बेचने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500 रूपये जुर्माना

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सेंधवा जफर खान सा. द्वारा अपने फैसले अवैध शराब रखने केे आरोप मे आरोपी मधु भूरिया पिता नात्था भूरिया उम्र 45 वर्ष निवासी नया बस स्टेंण्ड सेंधवा शहर जिला बड़वानी को आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया

अवैध शराब बेचने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500 रूपये जुर्माना

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  सेंधवा जफर खान सा. द्वारा अपने फैसले अवैध शराब रखने केे आरोप मे आरोपी कुंवारासिंग पिता रजान उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम देवली जिला बड़वानी को आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से
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