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लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारने वाले आरोपी को न्यायालय ने लगाया 1000 रूपये का जुर्माना

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सेंधवा जफर खान सा. द्वारा अपने फैसले मे लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारने के आरोप मे आरोपी सुभाष पिता मंस्या निवासी ग्राम पिपल्यापानी थाना राजपुर जिला बड़वानी को धारा 279, 337 में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

बड़वानी. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सेंधवा कृष्णा परस्ते द्वारा आरोपी रूमालसिंग उर्फ रूमसिंग पिता दितला उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम चाचरियापाटी थाना वरला को धारा 363, 366,376(2) भादवि एवं 5एल/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम में जमानत निरस्त की गयी। अभियोजन मीडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 21.08.2020 की

पत्थर मारकर हत्या करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

बड़वानी. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सेंधवा उदयसिंह मरावी द्वारा आरोपी कुॅवरसिंह पिता सुरसिंह निवासी वडफल्या घौलियागिर की धारा 294ए 302 भादवि में हत्या करने के आरोप में जमानत निरस्त की गई । अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि दिनांक 10/07/2020 की है। आरोपी कॅुवरसिंह निवासी वड़फल्या ग्राम धौलियागिर ने मृतक टुलिया

तेजगति व लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने वाले आरोपी को न्यायालय ने लगाया 12000 रूपये का जुर्माना

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सेंधवा मो. जफर खाना सा. द्वारा अपने फैसले में लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने वाले आरोपी गिरीश पिता वासुदेव उम्र 29 वर्ष निवासी बालगंज सुनारोगली जिला मंदसौर को धारा 279 एवं 337 भादवि, 66/192 मोटर अधिनियम में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 12000 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन

किशोरी का अपहरण करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज

बड़वानी. न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती कृष्णा परस्ते सेंधवा द्वारा अपने आदेश में आरोपी अनिल पिता दानु उम्र 19 वर्ष निवासी केरमला थाना वरला जिला बड़वानी की धारा 363, 366, 376, 376 (2)(छ) (प्) भादवि एवं 5/6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन मीडिया

तेज गति व लापरवाही पूर्वक बस चलाने वाले चालक आरोपी पर न्यायालय ने लगाया 12000 रूपये का जुर्माना

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सेंधवा जफर खान सा. द्वारा अपने फैसले मे लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारने के आरोप मे आरोपी दीपक पिता सत्यदेव प्रजापति उम्र 25 वर्ष निवासी खामखेडा थाना जावरा जिला सिहोर को धारा 279, 337 भादवि एवं 66/192 में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 12000 रूपये जुर्माना एवं मो.व्ही

अवैध शराब बेचने वाले आरोपी पर न्यायालय ने लगाया 500 रूपये का जुर्माना

बड़वानी. न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सेंधवा जफर खान द्वारा अपने फैसले अवैध शराब रखने केे आरोप मे आरोपी कमल पिता जगन उम्र 30 साल निवासी चाटली जिला बड़वानी को आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 500 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री

जिनींग फैक्ट्री में अवैध रूप से रासायनिक उर्वरक का भण्डारण रखने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत निरस्त

बड़वानी. न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सेंधवा उदयसिंह मरावी सा. द्वारा अपने आदेश में आरोपी राजकुमार पिता छोगालाल निवासी जोगवाड़ा रोड़ सेंधवा जिला बड़वानी को धारा 420, 467, 468 भादवि एवं 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1956 एवं उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा 7 में जिनींग फेक्टरी में अवैध रूप से रासायनिक उर्वरक का भण्डारण
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