बिलासपुर. निलंबित पटवारी संतोष पांडेय फ्रॉड है, जिसने अधिवक्ता नामांकन समिति के समक्ष स्वयं को स्वैच्छिक सेवा निवृत्त बताते हुए झूठे और गलत तथ्य प्रस्तुत कर अपना पंजीयन कराया है। यह कदाचरण है एवं धारा 420 भा.द.वि. के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है, जो कि प्रथम दृष्टया तथ्यों को विरूपित करने एवं छल