सागर. बलात्कार करने वाले आरोपी हरिकेश अहिरवार पिता किशोरी अहिरवार थाना-बहेरिया को विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट) एवं नवम अपर-सत्र न्यायाधीश श्रीमती ज्योति मिश्रा जिला-सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुये धारा-376(1) भादवि, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 3 सहपठित धारा 4 में दोषसिद्व पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम