सागर. 20 साल पुराने प्रकरण में न्यायालय हेमन्त सविता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बण्डा जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी सीताराम पिता रामदयाल पटैल उम्र 48 साल को धारा 323, 324, 325, 34 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुए 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रूप्ये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। मध्य प्रदेष शासन
सागर. न्यायालय हेमन्त सविता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बण्डा जिला सागर ने आरोपीगण रविन्द्र, गोविन्द्र, अरविन्द्र, जंजू उर्फ गोलू का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी शरद यादव ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि
सागर. न्यायालय हेमन्त सविता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रश्रम श्रेणी बण्डा जिला सागर के न्यायालय ने मारपीट करने वाले अभियुक्तगण हरिराम लोधी, रधुवीर लोधी, लखन लोधी एवं भरत लोधी उपरोक्त सभी निवासी ग्राम गनियारी थाना बण्डा जिला सागर, प्रत्येक को धारा 323/34 भादवि में 03-03 माह का सश्रम कारावास एवं 200-200 रूपए का अर्थदण्ड एवं 324/34 भादवि
सागर. न्यायालय हेमन्त सविता श्रृंख्ला न्यायालय शाहगढ़ जिला सागर के न्यायालय ने अभियुक्त उमेश उर्फ उम्मी पिता खुमान आदिवासी निवासी अमरमऊ थाना शाहगढ़ जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी शरद यादव ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस
सागर. न्यायालय हेमन्त सविता श्रृंख्ला न्यायालय शाहगढ़ जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी कमला पटेल , रामदास पटैल दोनों निवासी ग्राम बरगुवां जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी शरद यादव, शाहगढ़ जिला सागर