सागर .  नाबालिग को भगा ले जाकर दुष्कृत्य ़करने वाले आरोपी दीपक उर्फ दीपचंद को द्वितीय अपर-सत्र न्यायाधीश, देवरी, जिला-सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुये भा.द.वि. की धारा-366(क) के तहत 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पॉच हजार रूपये अर्थदण्ड, धारा-376(3) के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दस हजार रूपये अर्थदण्ड,