नयी दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें किसी मांग पर्ची और पहचान पत्र के बिना दो हजार रुपये के नोट बदलने के लिए जारी आरबीआई की अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि गर्मी की छुट्टियों के बाद मामले को चीफ जस्टिस