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विवेचना में अभिनव प्रयोग से हत्या के आरोपियों को मिली आजीवन कारावास की सजा

बिलासपुर. थाना लेमरू जिला कोरबा में माह जुलाई वर्ष 2023 में घटित हत्या के 02 मामलों में माननीय न्यायालय द्वारा आरोपियों को आजीवन कारावास एवं सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया गया है । प्रकरण के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी आरोपी के रिश्तेदार एक ही गांव के होने से अपने बयान से मुकर गए , विवेचना

शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास

सागर.  शादी का झॉसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले जाकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म़ करने वाले अभियुक्त वीरन उर्फ वीरेन्द्र पटैल को भादवि की धारा- 366 के तहत 05 वर्ष सश्रम कारावास एवं पॉच सौ रूपये अर्थदण्ड पॉक्सो एक्ट की धारा-6  के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पॉच हजार रूपये अर्थदण्ड , तथा एस.सी./एस.टी

माता-पिता एवं छोटे भाई की नृषंस हत्या करने वाले अपचारी बालक को प्रत्येक हत्या कारित करने के लिये तिहरा आजीवन कारावास 

सागर .  माता-पिता एवं छोटे भाई की नृषंस हत्या करने वाले अपचारी बालक को माननीय विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट) एवं नवम अपर-सत्र न्यायाधीष श्रीमती ज्योति मिश्रा जिला-सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुये प्रत्येक हत्या के लिये भा.द.वि. की धारा-302 के तहत तिहरा आजीवन कारावास एवं धारा- 201 के तहत 07 वर्ष के कारावास
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