सागर । आरक्षक भर्ती परीक्षा में फर्जी तरीके से परीक्षा में सम्मिलित होने वाले आरोपीगण रमेश सिंह एवं आदेश कुमार यादव को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला सागर सुश्री रीना शर्मा की अदालत ने दोषी करार देते हुये प्रत्येक आरोपी को भा.द.वि. की धारा-420/34 के तहत 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपये अर्थदण्ड