नई दिल्ली. असम सरकार (Assam government) ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 Armed Forces (Special Powers) Act को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है. बीते शनिवार को जारी एक आधिकारिक बयान में कहा कि AFSPA की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 28 अगस्त, 2021 से छह महीने तक