नई दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने कार्यालयों में कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के मद्देनजर नई गाइडलाइन (SOP) जारी की है. इसके मुताबिक, अगर संक्रमण के एक या दो मामले सामने आते हैं तो केवल उतने ही भाग को सैनिटाइज करने की आवश्यकता पड़ेगी, जहां पिछले 48 घंटे में मरीज