नई दिल्ली. दिल्ली वक्फ बोर्ड (Delhi Waqf Board) की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने कोविड-19 के मामलों को देखते हुए भीड़ जमा होने पर केंद्र सरकार से सवाल किया. कोर्ट ने पूछा कि कोरोना के मामलों को देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) द्वारा भीड़ के इकट्ठा