October 5, 2024
चेक बाउंस: फाइनेंस कंपनी को चकमा देने वाले कारोबारी को तीन माह कैद तथा 3 लाख का अर्थदंड

रायपुर। फाइनेंस कंपनी से लोन लेने के बाद रकम वापस नहीं लौटाने और चेक बाउंस कराने वाले कारोबारी को कोर्ट ने तीन माह की सजा और 3 लाख भुगतान अदा करने को कहा है। यदि राशि जमा नहीं किया तो दो माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी साक्षी दीक्षित ने