नई दिल्ली. उच्चतम न्यायालय में मंगलवार को कहा कि देश में कोविड-19 के कारण मार्च महीने से सामान्य जनजीवन प्रभावित होने के कारण बच्चे पढ़ाई के लिये अपनी कक्षाओं में नहीं जा सके. शीर्ष अदालत ने इस तथ्य के मद्देनजर सभी राज्यों को निर्देश दिया कि बाल देखभाल गृहों (Child care homes) में रहने वाले बच्चों,