September 10, 2024
चिटफंड मामले में दोगुनी राशि करने का लालच देकर पैसे हड़पने वाले आरोपीगण को 05-05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड

सागर । चिटफंड मामले में दोगुनी राशि करने का लालच देकर पैसे हड़पने वाले आरोपी महेन्द्र सिंह एवं अनिलावा देव को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश जिला सागर श्रीमान प्रशांत कुमार सक्सेना की अदालत ने दोषी करार देते हुये भादवि की धारा- 420 एवं 120 (बी) के तहत 05-05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दस-दस हजार