नई दिल्ली. स्वास्थ्य मंत्रालय ने 21 सितंबर से स्कूल खोलने को लेकर एसओपी (Standard Operating Procedure) जारी किया है. 9वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को टीचर्स से गाइडेंस लेने के लिए स्कूल जाने की अनुमति होगी जो पूरी तरह स्वैक्षिक होगा. जिसके लिए पैरेन्ट्स/गार्जियन की लिखित सहमति जरूरी होगी. कंटेनमेंट जोन के बाहर के ही स्कूलों