सागर । पत्नी को जलाने वाले पति आरोपी महेन्द्र पटैल को भा.द.वि. की धारा- 307 भादवि  के तहत 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पॉच हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमान एम. के. शर्मा जिला-सागर की अदालत नेे दंडित किया ।  मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक दीपक भंडारी ने