नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने डिजिटल न्यूज़ मीडिया वेबसाइट को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया. कोर्ट में द वायर, क्विंट डिजिटल मीडिया लि. और ऑल्ट न्यूज जैसी वेबसाइट ने नए आईटी नियमों के पालन के लिए नोटिस जारी करने और अपने ऊपर एक्शन के डर से याचिका दायर की थी.