चेन्नई. मद्रास हाई कोर्ट (Madras High Court) ने डॉ साइमन हरक्यूलस (Dr Simon Hercules) की मौत के 11 महीने बाद उनके शव को कब्र से निकालने का आदेश दिया है. गौरतलब है कि डॉ हरक्यूलस, कोविड-19 (Covid-19) संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे थे और पिछले साल अप्रैल में इस वायरस संक्रमित हो गए थे.