नई दिल्ली. स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी के घर के 10 किलोमीटर के दायरे में अगर ईएसआईसी (ESIC) अस्पताल नहीं है तो वह कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पैनल में शामिल प्राइवेट अस्पतालों (Private Hospital) में इलाज के लिए जा सकता है. गुरुवार को आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई. श्रम मंत्रालय के बयान