मुंबई. मुंबई ड्रग्स केस में एक आरोपी को जमानत देते हुए स्पेशल कोर्ट ने कहा कि इस बात का कोई साक्ष्य (Evidence) नहीं है कि आरोपी ड्रग्स की तस्करी करता है और उसने सह-आरोपी अरबाज मर्चेंट (Arbaaz Merchant) को मादक पदार्थ उपलब्ध कराए थे. कोर्ट ने नकारीं NCB की दलीलें  शनिवार को विस्तृत आदेश में कोर्ट