सागर । जमीन का नामांतरण कराने एवं फौती उठवाने की एवज में रिष्वत लेने वाले आरोपी कृष्णकांत मशराम को विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सागर म.प्र श्री आलोक मिश्रा की अदालत ने दोषी करार देते हुये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की घारा-7 के अंतर्गत 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दस हजार रूपये अर्थदण्ड एवं